Lok Adalat : ट्रैफिक चालान को सस्ते में निपटारा करने का सुनहरा मौका, इस दिन लगेगी लोक अदालत

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह सचिव डीएलएसए राकेश कादियान ने जानकारी दी कि इस लोक अदालत में आपराधिक चेक बाउंस केस, बैंक ऋण वसूली, श्रम विवाद, विद्युत एवं पानी के बिल, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्लेम (एमएसीटी) सहित अन्य सिविल प्रकृति के लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का समाधान आपसी सहमति से किया जाएगा।

Lok Adalat : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुरुग्राम द्वारा आगामी 13 सितंबर 2025 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला से प्राप्त निर्देशानुसार यह पहल न्यायिक मामलों के शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण समाधान के उद्देश्य से की जा रही है ।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह सचिव डीएलएसए राकेश कादियान ने जानकारी दी कि इस लोक अदालत में आपराधिक चेक बाउंस केस, बैंक ऋण वसूली, श्रम विवाद, विद्युत एवं पानी के बिल, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्लेम (एमएसीटी) सहित अन्य सिविल प्रकृति के लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का समाधान आपसी सहमति से किया जाएगा।

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ट्रैफ़िक चालान के निपटारे के लिए ट्रैफ़िक पुलिस के सहयोग से गेट नंबर 2 के पास स्थित मध्यस्थता केंद्र में एक निःशुल्क हेल्प डेस्क भी लगाई गई है । यहाँ वाहन मालिक अपने आईडी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन संबंधी दस्तावेज़ों की कॉपी लेकर पहुँच सकते हैं ।

इस हेल्प डेस्क पर उन्हें उनके चालान की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और दरखास्त बनवाने में भी सहायता मिलेगी, जिसे संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत कर चालान का निपटारा किया जा सकेगा । यह सुविधा 13 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी ।

राकेश कादियान ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि जिनके मामले लोक अदालत के दायरे में आते हैं, वे इस अवसर का लाभ उठाकर संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम से संपर्क करें।

Sunil Yadav

सुनील यादव पिछले लगभग 15 वर्षों से गुरुग्राम की पत्रकारिता में सक्रिय एक अनुभवी और विश्वसनीय पत्रकार हैं। उन्होंने कई बड़े नेशनल न्यूज़ चैनलों में ( India Tv, Times Now,… More »
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